स्कूल खोलने के लिए बैंक के "व्यवसाय खंड" (business segment) के तहत ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए व्यवसायिक इकाई पर लागू प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।
अपको भावी रूपरेखा (project report) प्रस्तुत करनी पड़ेगी जिसमें आप द्वारा यह बताया जाएगा कि आप आगामी 3/5 साल के दौरान कितनी आय, कैसे अर्जित करेंगे । आपकी योजना के आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य (economically viable) होने पर ही ऋण स्वीकृति बाबत विचार किया जाएगा ।
साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या आप शैक्षिक व प्रबन्धकीय दृष्टि से स्कूल प्रबन्ध की योग्यता रखते है या नहीं । आपने जो भावी रूपरेखा प्रस्तुत की है वो स्कूल के कार्यक्षेत्र के अनुरूप सम्भाव्य है या कि केवल ऋण प्राप्त करने के लिए हवाई घोड़ेंं दौडाये गये है । सिबिल के माध्यम से आपके ऋण चुकौती इतिहास व वित्तीय अनुशासन को भी जांचा परखा जायेगा । ऋण की राशि के अनुरूप तृतीय पक्ष जमानत/संपार्श्विक प्रतिभूति के मानदण्ड भी लागू होंगे ।